
90 कृषि यंत्रों पर 80% अनुदान- किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए भारत की राज्य सरकारें फसलों की कटाई, बुआई, मड़ाई, खेत की जुताई जैसे कृषि यंत्रों के लिए अनुदान जैसी योजनायें लाती रहती हैं. क्योंकि इस महगाई के दौर में किसानों के लिए सभी कृषि यंत्र खरीदना आम बात नहीं है. और इनमें से कुछ छोटे किसान भी होते हैं जो इन क्रषि यंतों को खरीदने में असमर्थ होते हैं.
ऐसे में बिहार राज्य की सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर 9405.54 लाख रुपये रकम की लागत से 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 80% सब्सिडी देने की योजना बनाई है.
तो दोस्तों आज के इस पोस्ट में हम आपको बताने वाले हैं की बिहार राज्य की सरकार से 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 80% सब्सिडी का लाभ आपको कैसे प्राप्त होगा. इसका लाभ लेने के लिए आपको कहाँ और कैसे पंजीकरण करवाना होगा. और साथ ही यह भी बतायेंगे की इस योजना की अंतिम तिथि क्या होगी.
किन-किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
बिहार राज्य की सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर 9405.54 लाख रुपये लागत से 90 प्रकार के कृषि मशीनों पर अनुदान दिया जाना है. किसानों की कृषि सम्बंधित तमाम समस्याओं को देखते हुए बिहार राज्य की सरकार ने खेती में काम आने वाले कृषि यंत्रों जैसे- निराई-गुड़ाई, बुआई, कटाई, मड़ाई, सिंचाई, खेतों को समतल करना इत्यादि मशीनों पर छूट देने का फैसला लिया है.
किसानों को किसी भी तरह की समस्या न हो इसके लिए राज्य में कृषि मशीन निर्माताओं ने कृषि यंतों पर सब्सिडी की लिस्ट तैयार की है. जहाँ लिस्टेड कृषि यंत्रों पर सब्सिडी रेट प्रतिशत और सब्सिडी रेट की अधिकतम सीमा 10% वृद्धि कर किसानों को अनुदान का लाभ दिया जायेगा. और किसी भी हालत में सब्सिडी रेट मशीन की कीमत के 80% से अधिक नहीं होगा.
किन मशीनों पर कितना होगा खर्च
मशीन के प्रकार | मशीनों के नाम | खर्च होने वाली राशी |
फसलों के अवशेषों से सम्बंधित | सुपर सीडर. हेप्पी सीडर, स्ट्रा बेलर, स्ट्रा रीपर, कम्बाईडर इत्यादि | कुल राशि का 33% |
कतार में बुआई करने वाली मशीनें | पोटैटो प्लान्टर, सीड ड्रिल, गन्ना कटर इत्यादि | कुल राशी का 7% |
पोस्ट हार्वेस्ट और हार्टिकल्चर वाली मशीनें | राइस मिल, चैन साँ, मिनी रबर राइस मिल इत्यादि | कुल राशी का 12% |
तीन श्रेणियों में बांटे जायेंगे 90 कृषि यंत्र
प्रथम श्रेणी | इस श्रेणी में फसल अवशेष प्रबंधन के तहत 30 कृषि यंत्र शामिल हैं |
द्वितीय श्रेणी | इस श्रेणी में फसल कटाई व बागवानी के लिए उपयोग होने वाले 10 मशीनें और पंप सेट को शामिल हैं |
तृतीय श्रेणी | इस श्रेणी में अन्य कैटेगरी के लिए 50 कृषि यंत्र शामिल हैं |
कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- आधार से लिंक वैलिड मोबाइल नंबर
- पहचान पत्र हेतु(पैन कार्ड या वोटर कार्ड)
- श्रेणी प्रमाणपत्र
- मान मालगुजारी रसीद
- आवेदक किसान की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
- आवेदक के बैंक खाते का विवरण की फोटो कोपी
- भू-स्वमित्व प्रमाण पत्र
किन्हें-कितना मिलेगा कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ
बिहार राज्य की सरकार के द्वारा स्थापित सभी कस्टम हायरिंग सेंटर या कृषि यंत्र बैंक के संचालन कर्ताओं को दक्षतापूर्ण तरीकों से कस्टम हायरिंग सेंटर को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा. इस योजना के अंतर्गत सभी जिलों के लिए आवंटित राशि का कम से कम 18% अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानि OBC के किसानों को, अनुसूचित जाती या जनजाति के बराबर सब्सिडी का लाभ दिए जाने पर खर्च होगा.
कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022
किसानों को अनुदान पर कृषि यन्त्र प्रवाहित करके उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बिहार राज्य की सरकार ने खेती से जुड़ी मशीनों को खरीदने के लिए 31 दिसंबर 2022 की तारीख निर्धारित कर दी है. अतः जो भी किसान कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, समय रहते ऑनलाइन आवेदन कर दें. 31 दिसंबर 2022 की तारीख के बाद आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया जायेगा, और न ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा.
बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना में सब्सिडी हेतु आवेदन
बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के इच्छुक किसान जिले के कृषि विभाग या बागवानी विभाग से संपर्क कर सकते हैं. और साथ ही अधिक जानकारी के लिए बिहार किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 पर संपर्क करके भी इसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
ध्यान रहे की कृषि यांत्रिकरण OFMAS Portal पर आवेदन करने से पहले कृषि विभाग बिहार के DBT Portal पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के OFMAS Portal पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा.
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