
55 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान- किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए भारत की राज्य सरकारें फसलों की कटाई, बुआई, मड़ाई, खेत की जुताई जैसे कृषि यंत्रों के लिए अनुदान जैसी योजनायें लाती रहती हैं. क्योंकि इस महगाई के दौर में किसानों के लिए सभी कृषि यंत्र खरीदना आम बात नहीं है. और इनमें से कुछ छोटे किसान भी होते हैं जो इन क्रषि यंतों को खरीदने में असमर्थ होते हैं.
तो दोस्तों आज के इस पोस्ट में हम आपको बताने वाले हैं की हरियाणा सरकार योजना के तहत 55 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 50% का अनुदान आपको कैसे प्राप्त होगा. इसका लाभ लेने के लिए आपको कहाँ और कैसे पंजीकरण करवाना होगा. और साथ ही यह भी बतायेंगे की इस योजना में आवेदन हेतु किन-किन कागजातों की जरुरत पड़ेगी.
हरियाणा सरकार दे रही कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान
किसानों की इन तमाम समस्याओं को देखते हुए हरियाणा राज्य की सरकार ने लगभग 55 तरह के खेती में काम आने वाले कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान देने का निर्णय लिया है. सरकार की इस योजना के तहत किसान भाइयों की तय की गई मानदंडों के आधार पर इन सभी कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्रवाहित किया जायेगा. अगर किसान भाई चाहें तो ग्रुप बनाकर अलग-अलग प्रकार के काम में आने वाली यंत्रों को लेकर अपने कृषि कार्यों को आसन बना सकते हैं.
किन्हें मिलेगा हरियाणा सरकार की कृषि यंत्र अनुदान का लाभ
जैसा की हमने आपको ऊपर बताया है की हरियाणा राज्य की सरकार को तरफ से 55 प्रकार के खेती में काम आने वाले कृषि यंत्रों मशीनों पर 50% अनुदान देने का लाभ दिया जा रहा है. और इसमें कम से कम 1500 रुपये से लेकर अधिकतम 25 लाख रूपये तक की खेतीबाड़ी जैसी कृषि मशीनों को सम्मिलित किया गया है. इन सभी कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान का लाभ अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाति कटेगरी के किसानों को मिलेगा, और साथ ही महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी.
13 कंपनियों से किसान खरीदेंगे 50% अनुदान 55 प्रकार के कृषि मशीन
किसानों को अनुदान पर कृषि यन्त्र प्रवाहित करके उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हरियाणा राज्य की सरकार ने 13 कंपनियों को चिन्हित किया है. इन कंपनियों में से किसान अपनी इच्छा से किसी भी कम्पनी का चयन कर सकते हैं. अपनी मनपसंद के अनुसार सब्सिडी पर कृषि यंत्र मशीन खरीदने के लिए किसान स्वतन्त्र रहेंगे.
एग्रीकल्चर मशीन सब्सिडी योजना हेतु पात्र किसान
किसान हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए. |
किसी दुसरे राज्य के किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे. |
खेती के कागज आवेदक किसान या उसके परिवार के नाम होना जरुरी है. |
आवेदक किसान का बैंक में खाता खुला हुआ होना चाहिए. |
कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- आधार से लिंक वैलिड मोबाइल नंबर
- पहचान पत्र हेतु(पैन कार्ड या वोटर कार्ड)
- लेखपाल की रिपोर्ट कागजात
- आवेदक किसान की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
- आवेदक के बैंक खाते का विवरण की फोटो कोपी
- ट्रेक्टर की आरसी अवश्य हो
कृषि यंत्रों पर अनुदान छूट के लिए आवेदन की प्रक्रिया
हरियाणा सरकार की योजना 55 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान का लाभ लेने के लिए राज्य के पात्र किसानों को सबसे पहले आवेदन करना होगा. अतः इस योजना का लाभ लेने हेतु किसान भाइयों को ऑफिशियल वेबसाइट https://hortnet.gov.in/StatesNewDesign/Login-har.aspx पर जाना होगा. यहाँ जाने के बाद किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं.
कृषि यंत्र अनुदान हेतु संपर्क सूत्र(हेल्पलाइन)
कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु छूट लेने के लिए किसानों के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं. अतः उन समस्याओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय उद्यानिकी विभाग के जिला उद्यान अधिकारी से ऑफलाइन संपर्क कर सकते हैं. इसके बाद भी यदि किसान संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो हेल्पलाइन 1800-180- 2021 पर फोन करके समाधान पा सकते हैं.
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