
केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष 2 हजार रूपये की 3 किश्तों में कुल 6000 हजार रूपये दिए जाते हैं. लेकिन बहुत से अपात्र किसान इस योजना का लाभ गलत तरीके से लेते चले आ रहे हैं. लेकिन अब अपात्रों द्वारा लाभ उठाए जाने की शिकायत के बाद इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सम्मान निधि का सत्यापन तहसील स्तर पर किया जा रहा है.
तहसील स्तर पर होगा पीएम किसान सम्मान निधि का सत्यापन
उत्तर प्रदेश वाराणसी क्षेत्र के एसडीएम पिंडरा राजीव कुमार राय ने बताया की तहसील क्षेत्र के जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं. अब इन सभी किसानों का तहसील स्तर पर अच्छे तरीके से सत्यापन किया जायेगा. इसके लिए किसानों को अपने खेत की खतौनी सहित मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, गाँव का नाम, पिता का नाम इत्यादि सभी विवरण को लिखकर अपने ग्राम प्रधान के पास जमा करना होगा. और यहाँ से संबंधित लेखपाल द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा.
ग्राम पंचायतों में लेखपालों को दी गई जिम्मेदारी
पीएम किसान निधि का अपात्रों द्वारा लाभ उठाए जाने की शिकायत के बाद अब इसका सत्यापन क्षेत्र के तहसील द्वारा किया जायेगा. और इसके सत्यापन को पूरा करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों में लेखपालों को सौंप दी गई है. सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद केवल उन्ही किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा भेजा जाएगा जो इस योजना पे पात्र होंगे.
खतौनी नहीं जमा की तो बंद हो जाएगी सम्मान निधि
एसडीएम पिंडरा राजीव कुमार राय ने बताया कि तहसील क्षेत्र के ऐसे सभी महिला और पुरुष किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2000 रुपये का लाभ उठा रहे हैं. वे बहुत जल्द से जल्द खतौनी के साथ अन्य दस्तावेजों सहित क्षेत्र के संबंधित लेखपाल से संपर्क कर जमा करें, जिससे उनका सत्यापन हो सके और उनका पैसा उनके खाते में आता रहे. जो किसान खतौनी जमा नहीं करेंगे उन सभी किसानों को इस योजना के अपात्र माना जायेगा और उनकी 2000 रुपये की राशी रोक दी जाएगी.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना आधिकारिक वेबसाइट- यहाँ क्लिक करें
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